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‘हराम ब्याज’ से ‘हलाल निवेश’ तक : कैसे खड़ा हुआ हजारों करोड़ का कथित हीरा ग्रुप साम्राज्य, और आखिरकार ED के शिकंजे में पहुंचीं नौहेरा शेख

गुरुग्राम के Airbnb फ्लैट से फर्जी पहचान के साथ गिरफ्तारी, लाखों निवेशकों की जमा पूंजी डूबने का आरोप

न्यूज डेस्क, 26 मई : देश के सबसे चर्चित और विवादित निवेश मामलों में शामिल हीरा ग्रुप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरा ग्रुप की प्रमुख कारोबारी नौहेरा शेख को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला करीब 3000 करोड़ से लेकर लगभग 6000 करोड़ तक की कथित निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस मामले में देशभर के लाखों निवेशकों के साथ ठगी किए जाने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के मुताबिक नौहेरा शेख को 21 मई 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-45 स्थित एक Airbnb फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, जहां वह कथित तौर पर फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों के सहारे छिपकर रह रही थीं। जांच में सामने आया कि वह शैक खमर जहाँ के नाम से रह रही थीं और नकली आधार कार्ड सहित कई फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रही थीं।

सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद नौहेरा शेख लगातार फरार थीं। ईडी की हैदराबाद जोनल टीम ने तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और मानव खुफिया नेटवर्क की मदद से उनका ठिकाना खोज निकाला। हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली से हैदराबाद ले जाया गया, जहां विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

क्या है हीरा ग्रुप घोटाला?

हैदराबाद स्थित हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खुद को “शरिया आधारित ब्याज-मुक्त इस्लामिक बिजनेस मॉडल” बताकर देशभर में एक बड़ा निवेश नेटवर्क खड़ा किया था। कंपनी सोना कारोबार, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, निर्यात-आयात, ई-कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में निवेश का दावा करती थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार कंपनी निवेशकों को हर महीने निश्चित लाभ और सालाना लगभग 36 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा करती थी। लोगों को बताया जाता था कि उनका पैसा सुरक्षित और “हलाल” व्यापारिक गतिविधियों में लगाया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) का आरोप है कि लाखों लोगों से पैसा जुटाने के बाद कंपनी निवेशकों को रकम लौटाने में विफल रही। कई निवेशकों ने आरोप लगाया कि उनकी जीवनभर की जमा पूंजी फंस गई और उन्हें न तो तय मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस मिली।

धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल का आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार इस कथित घोटाले का सबसे संवेदनशील पहलू धार्मिक भावनाओं और सामाजिक भरोसे का इस्तेमाल था। आरोप है कि लोगों को यह कहकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया कि बैंक ब्याज शरीयत के खिलाफ है और पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था “हराम” है, जबकि हीरा ग्रुप का मॉडल “हलाल” और इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित है।

इसी संदेश को धार्मिक सभाओं, बिजनेस सेमिनारों, महिलाओं की बैठकों, सामुदायिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए फैलाया गया। नौहेरा शेख ने खुद को “महिला मुस्लिम उद्यमिता की प्रतीक” और “इस्लामिक बिजनेस मॉडल” की समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का भरोसा जीता गया।

जांच रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित मध्यमवर्गीय परिवार, छोटे व्यापारी, गृहिणियां और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हुए। कई लोगों ने गहने बेचकर, जमीन गिरवी रखकर और यहां तक कि कर्ज लेकर निवेश किया।

‘36% रिटर्न’ और कथित पोंजी मॉडल

जांच एजेंसियों का दावा है कि हीरा ग्रुप का मॉडल कथित तौर पर “पोंजी स्कीम” की तरह काम कर रहा था। शुरुआती दौर में पुराने निवेशकों को समय पर भुगतान किया जाता था, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और नए निवेशक जुड़ते गए।

एजेंसियों के अनुसार नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था, जबकि वास्तविक व्यावसायिक लाभ उतना नहीं था जितना दावा किया जा रहा था।

ईडी की जांच में दावा किया गया है कि इस कथित घोटाले में देशभर के 1.72 लाख से अधिक निवेशक प्रभावित हुए हैं। कई राज्यों से शिकायतें दर्ज हुई हैं और हजारों परिवार आर्थिक संकट में पहुंच गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और ईडी की कार्रवाई

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले नौहेरा शेख को राहत दी थी, लेकिन बाद में अदालत ने सख्त रुख अपनाया। ईडी ने अदालत को बताया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं, संपत्तियों की नीलामी में बाधा डाल रही हैं और अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने और नीलाम संपत्तियों की रजिस्ट्री पूरी करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर 7 मई 2026 को विशेष पीएमएलए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया और जमानत रद्द कर दी गई।

ईडी ने अब तक करीब 428 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जिनमें जमीन, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी और अन्य निवेश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद कुछ संपत्तियों की नीलामी भी की गई, जिससे लगभग 122 करोड़ की राशि जुटाई गई।

हालांकि जांच एजेंसियों का आरोप है कि नौहेरा शेख लगातार नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं।

सोशल मीडिया और ‘सफल बिजनेस आइकन’ की छवि

जांच एजेंसियों के अनुसार नौहेरा शेख को एक सफल महिला कारोबारी और “सेल्फ-मेड मुस्लिम बिजनेस आइकन” के रूप में प्रचारित किया गया। सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े बिजनेस कार्यक्रम, धार्मिक संदेश और महिला सशक्तिकरण से जुड़े वीडियो लगातार साझा किए जाते थे।

इससे लोगों में यह धारणा बनी कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है और निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी “विश्वास नेटवर्क” ने कंपनी को तेजी से विस्तार देने में मदद की।

अब आगे क्या?

फिलहाल नौहेरा शेख न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों और कथित हवाला नेटवर्क की जांच आगे बढ़ा रही है। एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क में अन्य कारोबारी, एजेंट और वित्तीय सहयोगी भी शामिल थे।

कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर जांच की जा रही है और निवेशकों की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है।

यह मामला अब केवल आर्थिक धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि भरोसे, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक प्रभाव के कथित दुरुपयोग के रूप में भी देखा जा रहा है।

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