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शिवसागर में कथित देह व्यापार नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में : धाई आली से शहनाज बेगम गिरफ्तार, नेहा दत्ता उर्फ बबिता दत्ता और सुलेमान अली के साथ अदालत में पेश : नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलने का गंभीर आरोप : BNS और POCSO Act की गंभीर धाराओं के तहत जांच : सब इंस्पेक्टर पंचपल्लव बोरा के नेतृत्व में कथित नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस : अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में :

नवउदित समाज के फरीद इस्लाम हजारिका ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील

शिवसागर, 2 सितंबर : शिवसागर शहर में एक नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलने से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस ने धाई आली इलाके से शहनाज बेगम को हिरासत में लिया है। इससे पहले नेहा दत्ता उर्फ बबिता दत्ता और सुलेमान अली को भी हिरासत में लिया गया था। तीनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पंचपल्लव बोरा के नेतृत्व में पुलिस अब आरोपियों के आपसी संपर्क, नाबालिग तक उनकी कथित पहुंच और इस मामले के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की संभावित भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने की स्थिति में कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।

धाई आली से शहनाज बेगम हिरासत में, तीनों अदालत में पेश

पुलिस की जांच के दौरान धाई आली इलाके से शहनाज बेगम को हिरासत में लिया गया। इसके बाद बुधवार को जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पंचपल्लव बोरा के नेतृत्व में पुलिस ने शहनाज बेगम, नेहा दत्ता उर्फ बबिता दत्ता और सुलेमान अली को अदालत में पेश किया।

सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपियों के न्यायिक हिरासत में जाने के बावजूद मामले की जांच जारी है और पुलिस कथित नेटवर्क की अन्य कड़ियों को तलाश रही है।

नाबालिग को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलने का आरोप

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू एक नाबालिग छात्रा के कथित शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि नाबालिग को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला गया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा तक आरोपियों की पहुंच किस तरह बनी, उसे किन परिस्थितियों में कथित रूप से इस जाल में फंसाया गया और क्या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका रही।

चूंकि मामला नाबालिग से संबंधित है, इसलिए पीड़िता की पहचान तथा ऐसी किसी भी जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी पहचान उजागर हो सके।

सदर थाने में केस संख्या 181/2026 दर्ज

इस मामले को लेकर शिवसागर सदर पुलिस थाने में केस संख्या 181/2026 दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(4), धारा 65 तथा POCSO Act की धारा 6 के तहत जांच की जा रही है।

नाबालिग के कथित यौन शोषण से संबंधित गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल, परिस्थितिजन्य और अन्य संभावित साक्ष्यों के साथ आरोपियों के आपसी संपर्कों की जांच कर रही है।

कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश

पुलिस की जांच केवल गिरफ्तार आरोपियों की कथित भूमिका तक सीमित नहीं है। जांच अधिकारी के नेतृत्व में टीम यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था और यदि ऐसा था तो उसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।

आरोपियों के बीच संपर्क, नाबालिग तक उनकी पहुंच, संभावित सहयोगियों और कथित शोषण से जुड़ी घटनाओं की पूरी श्रृंखला को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच में नए साक्ष्य मिलने पर अन्य लोगों से पूछताछ अथवा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

सुलेमान अली की पृष्ठभूमि को लेकर उठे सवाल, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

जांच के दौरान हिरासत में लिए गए सुलेमान अली ने अपना मूल निवास नगांव जिले में बताया है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी पृष्ठभूमि और नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं।

हालांकि इस संबंध में किसी सक्षम सरकारी एजेंसी की ओर से अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसलिए उसकी नागरिकता अथवा पृष्ठभूमि को लेकर किए जा रहे दावों को तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इसकी वास्तविक स्थिति आधिकारिक दस्तावेजी सत्यापन और संबंधित एजेंसियों की जांच से ही स्पष्ट हो सकेगी।

फरीद इस्लाम हजारिका ने जताई गहरी चिंता

मामले को लेकर जिला टास्क फोर्स के सदस्य तथा एनजीओ नवउदित समाज के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फरीद इस्लाम हजारिका ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

हजारिका ने कहा कि शिवसागर सदर पुलिस थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस प्रकार की कथित अवैध गतिविधि संचालित होने की बात सामने आना गंभीर और चिंताजनक विषय है।

उन्होंने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा, जिसकी मां नहीं है, को कथित रूप से गलत रास्ते पर धकेले जाने के आरोपों को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने सुलेमान अली, बबिता उर्फ नेहा दत्ता सहित जांच में इस कथित अपराध में शामिल पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई और सजा सुनिश्चित करने की मांग की।

अभिभावकों से बच्चों के प्रति सतर्क रहने की अपील

फरीद इस्लाम हजारिका ने घटना को समाज के लिए चेतावनी बताते हुए अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि बच्चों और किशोर-किशोरियों के संपर्कों, गतिविधियों तथा सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों को संवेदनशील और सजग रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समय रहते संदिग्ध गतिविधियों अथवा व्यवहार में असामान्य बदलाव पर ध्यान देने से बच्चों को असामाजिक तत्वों के संभावित शोषण से बचाने में मदद मिल सकती है।

किरायेदारों के सत्यापन का मुद्दा भी चर्चा में

घटना सामने आने के बाद शिवसागर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के पहचान सत्यापन का मुद्दा भी चर्चा में आया है। स्थानीय स्तर पर मांग उठी है कि मकान मालिक किरायेदार रखते समय पहचान संबंधी दस्तावेजों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करें और किसी संदिग्ध अथवा गैरकानूनी गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।

कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहर से आने वाले कुछ लोग ई-रिक्शा चलाने अथवा अन्य छोटे-मोटे काम करने के लिए किराए के मकानों में रहते हैं और समय-समय पर इनमें से कुछ व्यक्तियों के आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप सामने आते रहे हैं।

हालांकि किसी व्यक्ति के बाहरी होने, किसी खास पेशे में होने या किरायेदार होने मात्र से उसे आपराधिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता का निर्धारण पुलिस जांच, दस्तावेजी सत्यापन और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।

बिना पर्याप्त सत्यापन मकान देने पर भी उठे सवाल

स्थानीय स्तर पर यह चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि अधिक किराये अथवा आमदनी के उद्देश्य से पर्याप्त पहचान सत्यापन के बिना मकान उपलब्ध कराना कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर सकता है।

इसी कारण मकान मालिकों से किरायेदारों के दस्तावेजों का उचित सत्यापन करने तथा आसपास किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की अपील की जा रही है।

न्यायिक हिरासत के बाद भी जारी रहेगी नेटवर्क की जांच

तीन आरोपियों के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद मामले की जांच समाप्त नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर पंचपल्लव बोरा के नेतृत्व में पुलिस कथित नेटवर्क की पूरी श्रृंखला, आरोपियों के आपसी संपर्क, अन्य संभावित सहयोगियों तथा नाबालिग के कथित शोषण से जुड़े प्रत्येक पहलू की पड़ताल कर रही है।

जांच के दौरान नए तथ्य अथवा साक्ष्य सामने आने पर मामले से कथित तौर पर जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

मामले में लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं, लेकिन इस स्तर पर वे जांच और अभियोजन के अधीन आरोप हैं। किसी भी आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी और दोष का अंतिम निर्धारण अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस की आगे की जांच जारी है।

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