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विधानसभा चुनाव 2026 : मतगणना को लेकर शिवसागर में निषेधाज्ञा लागू

शिवसागर / 3 मई : असम विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई को शिवसागर जिले के निर्धारित केंद्र पर संपन्न होगी।

शिवसागर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः 95 डिमौ, 96 शिवसागर और 97 नाजिरा सीट की मतगणना शहर के बोर्डिंग रोड़ स्थित शिवसागर सरकारी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी विद्यालय में होगी।

इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट मृदुल यादव, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए शिवसागर जिले में निषेधाज्ञा लागू की है।

शिवसागर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार –

मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

इस दौरान जुलूस निकालने, प्रदर्शन या नारेबाजी करने सहित किसी भी प्रकार की भीड़ इक्कठा होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा।

मतगणना केंद्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही वैध पहचान पत्र के साथ प्रवेश कर सकेंगे।

हथियार, विस्फोटक या किसी भी खतरनाक सामग्री के साथ प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी।

मतगणना केंद्रों के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रशासन के निर्देशानुसार नियंत्रित की जाएगी।

मीडिया कर्मियों को केवल निर्धारित स्थानों से ही कवरेज की अनुमति होगी और उन्हें वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

अफवाह फैलाने, गलत जानकारी देने या मतगणना प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी कृत्य पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही पूरे शिवसागर जिले में विजय जुलूस, रैली या सार्वजनिक समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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