
शिवसागर, 2 मई : शिवसागर नगरपालिका ने शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर फैली अराजकता को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिवसागर नगरपालिका के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) देवब्रत शर्मा द्वारा जारी महत्वपूर्ण जन सूचना में फेरीवालों, स्ट्रीट वेंडर्स और अस्थायी दुकानदारों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। अब शहर में सड़क किनारे व्यापार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और फेरीवालों की मनमानी नहीं चलेगी। ऐतिहासिक शिवसागर शहर को साफ-सुथरा, सुंदर और रहने योग्य बनाने की दिशा में यह फैसला शहरवासियों के लिए राहत भरा संदेश है, जबकि उल्लंघन करने वालों के लिए चेतावनी भरा है।
खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्त समयबद्धता –
शिवसागर नगरपालिका के नए नियमों के अनुसार सड़क किनारे खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स और अस्थायी विक्रेता अब दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही अपना व्यवसाय कर सकेंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में सड़क पर व्यापार की अनुमति नहीं होगी। यह नियम यातायात को सुगम बनाने और रात में अंधेरे में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।
वहीं अन्य विक्रेताओं के लिए भी निर्धारित स्थान अनिवार्य होगा। जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ और बिजली के खंभों (पोल) के आसपास सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को केवल नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। सड़क किनारे मनमाने ढंग से सामान रखने या अस्थायी दुकान लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छता और सुरक्षा पर जोर, प्रदूषण बर्दाश्त नहीं –
नगरपालिका प्रशासन के नए दिशा-निर्देशों में स्वच्छता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अस्थायी व्यवसाय के दौरान किसी भी प्रकार से यातायात बाधा नहीं होनी चाहिए। धुआँ, धूल, शोर या प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। भारी वाहन या सामग्री का ढेर नगरीय पथों पर नहीं लगाया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार के दौरान उत्पन्न कूड़ा-कचरा बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल में अलग-अलग करके नगरपालिका की कूड़ा संग्रह गाड़ी में ही डालना अनिवार्य होगा। नाले, सड़क या फुटपाथ पर कचरा फेंकने वालों पर भी सख्त दंड की चेतावनी दी गई है।
नगरपालिका प्रशासन की अपील और चेतावनी –
नगरपालिका ने सभी नागरिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदारों और व्यवसायियों से हार्दिक अपील की है कि वे इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। इससे शिवसागर शहर और अधिक सुंदर, स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित बनेगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अस्थायी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना भी लग सकता है।
यह नया कदम मानसून से पहले शहर की सफाई और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इससे पहले भी नगरपालिका ने सड़क किनारे निर्माण सामग्री हटाने और फुटपाथ साफ रखने के निर्देश जारी किए थे। सभी अस्थायी विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे तुरंत नगरपालिका कार्यालय से संपर्क कर अनुमति प्राप्त करें।
शहरवासी इस सक्रिय कदम की सराहना कर रहे हैं। वे उम्मीद जता रहे हैं कि इन नियमों के सख्त क्रियान्वयन से शिवसागर न केवल प्रदूषणमुक्त बनेगा बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी देवब्रत शर्मा ने कहा कि सभी के सहयोग से ही शहर बेहतर बनेगा – यही संदेश लेकर शिवसागर नगरपालिका ने इस अभियान को शुरू किया है। सभी नियमों का पालन करें और ऐतिहासिक शिवसागर शहर को संवारें।




